रायपुर। होली पर्व के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने 4 मार्च को ड्राई डे घोषित किया है। आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार शहर सहित जिलेभर में 4 मार्च को देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, प्रीमियम शॉप, बार और क्लब पूरी तरह बंद रहेंगे।
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि होली के दिन किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री, परोसने या वितरण पर प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने सभी लाइसेंसधारियों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। होली का पर्व 4 मार्च को धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसे देखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।