रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने उन्हें कुछ सख्त शर्तों के साथ राहत देते हुए निर्देश दिया है कि वे जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे। अदालत ने उन्हें राज्य से बाहर रहने सहित अन्य निर्धारित शर्तों का पालन करने को कहा है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में अनवर ढेबर, पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा समेत कई लोगों को आरोपी बनाया है। जांच एजेंसी का आरोप है कि वर्ष 2019 से 2023 के बीच शराब कारोबार में कथित सिंडिकेट के जरिए बड़े पैमाने पर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित किया गया।
ईडी के मुताबिक, शराब की खरीद दरों में कथित हेरफेर, बिना हिसाब वाली शराब के निर्माण और FL-10A लाइसेंस के जरिए कमीशन वसूली जैसे तरीकों से करोड़ों रुपये का कथित घोटाला किया गया। जांच के दौरान एजेंसी ने अनवर ढेबर से जुड़ी रायपुर समेत कई संपत्तियां अटैच की हैं, जिन्हें कथित अपराध से अर्जित धन से खरीदा गया बताया गया है।
मामले में कई आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत (प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट) अदालत में दाखिल की जा चुकी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद अनवर ढेबर को अदालत की सभी शर्तों का पालन करना होगा। वहीं, शराब घोटाला मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।