बस्तर फाइटर्स नियमों में संशोधन, GST-VAT कानूनों में बदलाव, राजनांदगांव को मिलेगा 2000 सीटों वाला आधुनिक ऑडिटोरियम
रायपुर | मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में बुधवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के प्रशासन, उद्योग, शिक्षा, कर व्यवस्था और अधोसंरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी।

कैबिनेट ने बिजली भुगतान व्यवस्था को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) प्रणाली से जोड़ने का निर्णय लिया। इससे सहित केंद्रीय विद्युत उपक्रमों से बिजली आपूर्ति निर्बाध बनी रहेगी।
बैठक में बस्तर फाइटर्स भर्ती एवं सेवा नियम-2026 में संशोधन को मंजूरी दी गई। साथ ही निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन से जुड़े कानून में बदलाव कर गुणवत्ता, आधारभूत सुविधाओं और छात्र हितों को प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया।
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ VAT संशोधन विधेयक-2026 और GST संशोधन विधेयक-2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी। GST लागू होने के बाद कम हुए मामलों को देखते हुए वाणिज्यिक कर अधिकरण को समाप्त करने और लंबित मामलों को राजस्व मंडल को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। वहीं GST कानून में संशोधन कर रिफंड प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया।
उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन संशोधन विधेयक-2026 तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनिमय-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक-2026 के प्रारूप को भी मंजूरी मिली। सरकार का दावा है कि इस तरह का कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। इसमें डीम्ड परमिशन, सेल्फ-सर्टिफिकेशन, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन और रिस्क-बेस्ड इंस्पेक्शन जैसी व्यवस्थाएं शामिल होंगी।
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) की वन टाइम सेटलमेंट (OTS)-2026 योजना को भी मंजूरी दी गई। इससे भूखंड आवंटित हितग्राहियों को ब्याज एवं अधिभार में राहत मिलेगी और लंबित परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम-2024 को राज्य में लागू करने, भाड़ा नियंत्रण अधिनियम-2011 में संशोधन तथा राजनांदगांव में 2000 सीट क्षमता वाले आधुनिक ऑडिटोरियम के लिए शासकीय भूमि आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- बिजली भुगतान के लिए DDM व्यवस्था लागू होगी।
- बस्तर फाइटर्स भर्ती एवं सेवा नियमों में संशोधन।
- निजी विश्वविद्यालयों के नियमों में बदलाव।
- VAT और GST कानूनों में संशोधन।
- उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निवेश प्रोत्साहन संशोधन।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक को मंजूरी।
- NRDA की OTS-2026 योजना लागू।
- जल प्रदूषण कानून संशोधन को अपनाने का निर्णय।
- भाड़ा नियंत्रण अधिनियम में संशोधन।
- राजनांदगांव में 2000 सीटों का आधुनिक ऑडिटोरियम बनेगा।