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Saturday, October 10, 2026
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तंत्र क्रिया के आरोप में छात्र को टीसी देने का मामला, बाल अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

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रायपुर। प्रयास विद्यालय, रायपुर में कक्षा 9वीं के छात्र को टीसी देकर विद्यालय से बाहर किए जाने के मामले को छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने गंभीरता से लिया है। छात्र के पालक की ओर से आयोग को दिए गए आवेदन में आरोप लगाया गया है कि छात्र को विद्यालय से निष्कासित कर टीसी जारी की गई। साथ ही छात्र के तंत्र क्रिया में संलिप्त होने के कथित आरोप के चलते कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। हालांकि, छात्र के तंत्र क्रिया में संलिप्त होने संबंधी आरोप की कोई पुष्टि नहीं हुई है।

आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि छात्र के पालक को समुचित जानकारी दिए बिना उसे कक्षा से बाहर कर टीसी प्रदान की गई। पालक ने विद्यालय प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है।

आवेदन का अवलोकन करने के बाद आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 13(1)(ज) एवं धारा 14 के तहत मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर को मामले की विस्तृत जांच कर तथ्यात्मक एवं लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

आयोग अध्यक्ष ने सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास से दूरभाष पर चर्चा कर मामले में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए। साथ ही छात्र की टीसी निरस्त कर उसकी पढ़ाई दोबारा जारी रखने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी परिस्थिति में उसकी शिक्षा प्रभावित न हो।

मामले की जांच के लिए प्रयास विद्यालय, रायपुर के प्राचार्य और अधीक्षक को 21 सितंबर 2026 को दोपहर 2 बजे आयोग कार्यालय में आयोजित आपातकालीन खंडपीठ के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें संबंधित दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा।

आयोग अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने निर्देशित किया है कि प्रकरण के अंतिम निराकरण तक छात्र के शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए उसकी पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी रखी जाए।

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