रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग की ड्राफ्ट कमेटी ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण विधेयक, 2026 का प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया है। प्रस्तावित विधेयक को लेकर आम नागरिकों, विषय विशेषज्ञों, संस्थाओं और संबंधित हितधारकों से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं।
गृह विभाग की ड्राफ्ट कमेटी ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 में आवश्यक संशोधन करते हुए नए विधेयक का प्रारूप तैयार किया है। नागरिक प्रस्तावित प्रावधानों का अध्ययन कर अपनी राय शासन के समक्ष रख सकें, इसके लिए प्रारूप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है।
विधेयक का प्रारूप पुलिस विभाग की वेबसाइट cgpolice.gov.in के नोटिस/प्रेस रिलीज सेक्शन में अपलोड किया गया है। किसी नागरिक, संस्था या संबंधित हितधारक को प्रस्तावित विधेयक के किसी प्रावधान पर सुझाव या आपत्ति है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत शासन को भेज सकता है।
30 दिनों के भीतर भेज सकेंगे सुझाव
राज्य शासन ने सुझाव और आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की है। सुझाव एवं आपत्तियां प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह एवं जेल विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पते पर भेजी जा सकती हैं।
शासन की इस पहल के जरिए प्रस्तावित छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण विधेयक, 2026 पर आम जनता, विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों की राय ली जाएगी।