रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने अतिथि व्याख्याता नीति-2026, पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए भर्ती नियम और फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने से जुड़े फैसले को मंजूरी दी।
अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर मंजूरी
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। नई व्यवस्था में मेरिट सूची में समान अंक होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है।
वहीं अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों में अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम 5 माह अध्यापन करने पर 5 अंक दिए जाएंगे।
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके अनुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का भी निर्णय लिया है। इसके अलावा मानदेय में विसंगतियां दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय लागू किया जाएगा।
‘हनुमान अंश’ के टैक्स फ्री फैसले का अनुमोदन
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितंबर को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के बाद वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया। इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय SGST के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को की जाएगी।
पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण के नियम मंजूर
मंत्रिपरिषद ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम-2026 को मंजूरी दी। इसके तहत राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू होगा।
इसका लाभ पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर भर्ती में मिलेगा।
नए नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति, सेवा शर्तें, भर्ती मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है।