रायपुर। शराब घोटाला मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने उन्हें ईओडब्ल्यू-एसीबी और ईडी, दोनों मामलों में जमानत दे दी है।
चैतन्य बघेल के वकील ने बताया कि शराब घोटाला प्रकरण को लेकर ईओडब्ल्यू और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे। दोनों ही मामलों में हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है।
चैतन्य बघेल पिछले करीब छह महीनों से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थे। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।