रायपुर: करीब 23 साल पुराने राम अवतार जग्गी हत्याकांड मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है।
दरअसल, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हाल ही में अमित जोगी को इस मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी और तीन हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिका में अमित जोगी ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने उन्हें पर्याप्त सुनवाई का मौका नहीं दिया और सीबीआई की दलीलों के आधार पर जल्दबाजी में फैसला सुनाया गया।
मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए विस्तृत सुनवाई का निर्णय लिया है। इस आदेश के बाद फिलहाल अमित जोगी को राहत मिल गई है और अगली सुनवाई तक उन्हें किसी सख्त कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।
साल 2003 में हुए इस हाई-प्रोफाइल हत्याकांड पर अब सुप्रीम कोर्ट की आगे की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।